एक ही परिवार के चार सदस्यों को सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा, किया थे ये गुनाह

उत्तर प्रदेश की एक अदालत ने तीन साल पहले 20 वर्षीय एक व्यक्ति की हत्या के लिए मंगलवार को एक ही परिवार के चार सदस्यों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

उत्तर प्रदेश की एक अदालत ने तीन साल पहले 20 वर्षीय एक व्यक्ति की हत्या के लिए एक ही परिवार के चार सदस्यों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उत्तर प्रदेश की एक अदालत ने तीन साल पहले 20 वर्षीय एक व्यक्ति की हत्या के लिए मंगलवार को एक ही परिवार के चार सदस्यों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गोपाल उपाध्याय ने आरोपी ईश्वरचंद, उनके बेटे विमल और भाई (ईश्वरचंद के) देशराज और ललित को आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषी ठहराते हुए प्रत्येक पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

अतिरिक्त जिला शासकीय परिषद अरुण शर्मा ने पीटीआई-भाषा को बताया कि पीड़ित राजन का ईश्वरचंद की बेटी के साथ प्रेम संबंध था लेकिन उसके परिवार ने उनके संबंधों का विरोध किया। राजन को आरोपियों ने जिले के छपार थाना अंतर्गत सिसौना गांव स्थित अपने घर पर लाया, जहां 19 जून, 2020 को आरोपियों ने पीट-पीटकर उसकी हत्या कर दी। बाद में उसका शव आरोपियों के घर की छत से बरामद किया गया। इसके बाद पीड़िता की मां राजबीरी ने आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और मामले में एफआईआर दर्ज की गई।

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