धर्म बदलने के बाद भी बेटियों का पिता की संपत्ति पर पूरा हक

मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने संपत्ति के उत्तराधिकार पर एक अहम फैसला दिया है। हाईकोर्ट की जज मृदुला भाटकर ने सुनवाई के दौरान कहा कि धर्म परिवर्तन कर इस्लाम कबूल करने वाली महिला भी पिता की संपत्ति में अपने हिस्से का दावा कर सकती है।

धर्म बदलने

बता दें कि बॉम्बे हाईकोर्ट में ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की गई थी। ट्रायल कोर्ट ने अपने फैसले में मुंबई के माटुंगा स्थित फ्लैट को बेचने या तोड़ने से रोक दिया था, जिसके बाद ये मामला हाईकोर्ट के पास पहुंचा। बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान शख्स ने तर्क दिया कि उसकी बहन ने 1945 में इस्लाम कबूल कर लिया था।

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ऐसे में उसका संपत्ति पर हक खत्म हो जाता है क्योंकि उसके पिता हिंदू थे। इस पर कोर्ट ने कहा कि यह जरूरी नहीं कि संतान का धर्म वहीं हो जो उनके माता-पिता का हो। यह हर व्यक्ति का अपना खुद का फैसला होता है कि वह कौन सा धर्म अपनाना चाहता है।

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इसी के साथ जज ने कहा कि विरासत का अधिकार पैदाइशी होता है। भले ही महिना हिंदू धर्म छोड़ दे लेकिन उसका अपने पिता की संपत्ति पर पूरा अधिकार होता है।

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