मजदूरों के अधिकार के लिए दिल्ली सरकार अपनाएगी केंद्र की न्यूनतम मजदूरी योजना
नई दिल्ली| दिल्ली के श्रममंत्री गोपाल राय ने गुरुवार को कहा कि दिल्ली सरकार केंद्र की न्यूनतम मजदूरी योजना को अपनाएगी। दिल्ली सरकार ने ऐसा उच्च न्यायालय द्वारा इस मामले में उसकी अधिसूचना त्रुटिपूर्ण बताकर रद्द किए जाने के बाद किया है। गोपाल राय ने श्रमिक संघ के नेताओं के साथ बैठक के बाद मीडिया से कहा, “न्यूनतम मजदूरी पर केंद्र की अप्रैल में शुरू की गई योजना दिल्ली सरकार की योजना के मुकाबले ज्यादा मजदूरी सुनिश्चित करेगी।”
मंत्री ने कहा, “केंद्र की योजना के तहत कुशल श्रमिकों को दिल्ली सरकार के 16,800 रुपये के मुकाबले करीब 17,400 रुपये प्रति महीना मिलेगा।”
उन्होंने कहा, “अकुशल श्रमिकों को दिल्ली सरकार की योजना के 13,800 रुपये के मुकाबले 14,300 रुपये प्राप्त होंगे।”
दिल्ली उच्च न्यायालय ने शनिवार को मार्च की अधिसूचना को खारिज करते हुए दिल्ली में मजदूरों के लिए अधिकतम न्यूनतम मजदूरी को असंवैधानिक बताया।
पीठ ने कहा, “इस मुद्दे पर समिति का गठन पूरी तरह से त्रुटिपूर्ण था और इसकी सलाह प्रासंगिक सामग्री पर आधारित नहीं थी।”
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गोपाल राय ने यह भी कहा कि केजरीवाल सरकार इस मुद्दे पर दो प्रतिनिधियों के साथ एक समिति गठित करेगी।
मंत्री ने कहा, “समिति गठित करने व योजना को दिल्ली सरकार द्वारा अंतिम रूप दिए जाने के बाद हम दो महीने के लिए योजना को लागू करेंगे और जनता से जानकारी लेंगे।”