शशि थरूर को बड़ी राहत, सुनंदा पुष्कर मौत मामले में अदालत ने किया आरोप मुक्त

सुनंदा पुष्‍कर की मौत से जुड़े मामले में कांग्रेस नेता शशि थरूर को बड़ी राहत मिली है। दरअसल, दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने शशि थरूर को आरोपों से मुक्त कर दिया है। कोर्ट ने शशि थरूर पर आरोप तय करने से इनकार कर दिया है। बता दें कि 17 जनवरी 2014 को दिल्ली के एक होटल के कमरे में सुनंदा पुष्कर की लाश मिली थी। इसी मामले की जांच के दौरान शशि थरूर पर भी सवाल उठे थे।

Prosecution in Sunanda Pushkar case alleges domestic violence

दिल्‍ली पुलिस के अनुसार, इस मामले में सुनंदा के पति शशि थरूर मुख्‍य आरोपी हैं। थरूर अभी तक इस मामले में जमानत पर चल रहे थे। उनके खिलाफ दिल्‍ली पुलिस ने आईपीसी की धारा 498A और 306 के तहत चार्जशीट दायर की थी। वहीं कोर्ट के इस फैसले पर शशि थरूर शुक्रिया अदा किया है और कहा कि ये साढ़े 7 साल उनके लिए किसी टॉर्चर की तरह रहे।

अदालत ने शशि थरूर के खिलाफ सुबूत पुख्ता नहीं माने। दिल्ली पुलिस एसएससी थरूर के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस और खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला दर्ज करते हुए एफआईआर की थी। अदालत में शुरुआती बहस के दौरान ही दिल्ली पुलिस शशी थरूर के खिलाफ लगाए गए आरोपों को साबित नहीं कर पाई। लिहाजा इस मामले में ट्रायल शुरू होने से पहले ही शशि थरूर को आरोप मुक्त कर दिया गया।

गौरतलब है कि सुनंदा 17 जुलाई 2014 को दिल्ली के एक आलीशान होटल के कमरे में मृत पाई गई थीं। जिसके बाद थरूर पर भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए (पति या रिश्तेदार के हाथों महिला की प्रताड़ना) और 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत आरोप लगाये गये थे। हालांकि थरूर की इस मामले में गिरफ्तारी नहीं हुई।

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