बैंक खाते से आधार लिंक कराने पर सरकार ने दी ढील

बैंक खाते से आधार लिंकनई दिल्ली। आधार को बैंक खाते से लिंक करने में केंद्र सरकार ने ग्राहकों को कई राहतें दी है। सरकार ने बैंक खाते को आधार से लिंक करने की आखिरी समय सीमा को बढ़ाकर 31 मार्च तक कर दिया है। इससे पहले ये डेडलाइन 31 दिसंबर तक की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख के चलते सरकार ने डेट बढ़ा दी। साथ ही एक और राहत दी गयी है।

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खबर के मुताबिक वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नए निर्देश में आधार को बैंक खाते से जोड़ने के लिए 31 मार्च या ग्राहक द्वारा बैंक में खोले गए खाते की छह माह की अवधि जो भी बाद में होगा वही डेडलाइन मानी जाएगी।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को इस मामले पर अहम सुनवाई होने है।

इससे पहले पिछली सुनवाई में सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल के।के वेणुगोपाल ने कोर्ट को बताया था कि जिनके पास आधार नहीं है सरकार उनके लिए डेट आगे बढ़ा रही है।

साथ ही उन्होंने कहा कि कोर्ट के ही आदेश के तहत मोबाइल से आधार को जोड़ने की आखिरी समय सीमा 6 फरवरी 2018 तय की गयी है इसलिए इसे नहीं बढ़ाया जा सकता।

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जवाब में याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील श्याम दीवान ने कोर्ट से कहा था कि जिन लोगों के पास आधार हैं और वो इसे बैंक खातों समेत अन्य सेवाओं से लिंक नहीं करना चाहते। सरकार उनके लिए डेडलाइन भी नहीं बढ़ा रही है।

उन्होंने कहा था कि कोर्ट को मामले में सरकार के फैसले पर जल्द-जल्द सुनवाई करनी चाहिए।

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