अदालत ने पुणे पोर्श दुर्घटना के आरोपी किशोर को रिहा करने का दिया आदेश, रिमांड आदेश को बताया अवैध

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को पुणे पोर्श दुर्घटना मामले में नाबालिग आरोपी को रिहा करने का आदेश दिया। अदालत ने रिमांड आदेश को अवैध करार देते हुए उसे खारिज कर दिया।

जस्टिस भारती डांगरे और जस्टिस मंजूषा देशपांडे की बेंच ने राहत देते हुए कहा कि हालांकि दुर्घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी, लेकिन नाबालिग को निगरानी गृह में नहीं रखा जा सकता। कोर्ट ने किशोर न्याय बोर्ड को किशोर को रिहा करने का आदेश दिया है। 19 मई की सुबह पुणे के कल्याणी नगर में एक पोर्शे कार ने, जिसे कथित तौर पर शराब के नशे में 17 वर्षीय एक किशोर चला रहा था, मोटरसाइकिल सवार दो सॉफ्टवेयर इंजीनियरों को घातक टक्कर मार दी थी। रियल एस्टेट डेवलपर विशाल अग्रवाल के बेटे किशोर को शुरू में किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) ने 300 शब्दों का निबंध लिखने की शर्त पर जमानत दी थी।

इस फैसले से लोगों में काफी आक्रोश फैल गया। इसके बाद, पुलिस ने समीक्षा का अनुरोध किया और जेजेबी ने लड़के को एक पर्यवेक्षण गृह में भेज दिया। अधिकारी नाबालिग पर वयस्क की तरह मुकदमा चलाने के लिए काम कर रहे हैं। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज मिली है जिसमें किशोर दुर्घटना से पहले पब में शराब पीता हुआ दिखाई दे रहा है। पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने फुटेज की पुष्टि करते हुए कहा कि लड़के को अपनी हरकतों के बारे में पूरी जानकारी थी। इ

सके अलावा, पुलिस ने उसके पिता विशाल अग्रवाल को “बच्चे को खतरे में डालने” के लिए गिरफ्तार किया, और दो बार के मालिकों और कर्मचारियों को नाबालिग को शराब परोसने के लिए गिरफ्तार किया।

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