10 साल बाद आया बड़ा फैसला, सीएम योगी के खिलाफ गोरखपुर दंगा मामले में…
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इलाहाबाद हाईकोर्ट से आज बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ 2007 के गोरखपुर दंगा मामले में दाखिल याचिका को खारिज करते हुए मुकदमा नहीं चलाने का आदेश दिया है। साथ ही इस मामले में पुन: जांच की अपील को भी खारिज कर दिया है।
याचिका में योगी आदित्यनाथ पर मुकदमा चलाने से इनकार करने के सरकारी आदेश की वैधानिकता को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने इस मामले में लंबी सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था।
Allahabad High Court rejects petition seeking re investigation into Chief Minister Yogi Adityanath's alleged role in the 2007 riots in Gorakhpur pic.twitter.com/wS4vhLfpBc
— ANI UP (@ANINewsUP) February 22, 2018
इस दंगे के लिए तत्कालीन सांसद व मौजूदा सीएम योगी आदित्यनाथ, विधायक राधा मोहन दास अग्रवाल और गोरखपुर की तत्कालीन मेयर अंजू चौधरी पर भड़काऊ भाषण देने और दंगा भड़काने का आरोप लगा था। कहा गया था कि इनके भड़काऊ भाषण के बाद ही दंगा भड़का था।
इस मामले में हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद योगी आदित्यनाथ सहित बीजेपी के कई नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी।
इस मामले में राज्य सरकार ने पिछले साल आदित्यनाथ योगी को अभियुक्त बनाने से ये कहकर मना कर दिया था और कहा था कि उनके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं हैं।
याचिकाकर्ता परवेज़ परवाज़ की याचिका पर न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और एसी शर्मा की बेंच ने सुनवाई कर लम्बी बहस के बाद 18 दिसम्बर 2017 को निर्णय सुरक्षित रख लिया गया था।
बता दें कि 11 साल पहले 27 जनवरी 2007 को गोरखपुर दंगा हुआ था। इस दंगे में दो लोगों की मौत और कई लोग घायल हुए थे।