अब बलात्कार से जन्मे बच्चों के लिए जरूरी नहीं होगा बाप का नाम

बलात्कार से जन्मे बच्चोंनई दिल्ली। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने जन्मे बच्चे के लिए एक अहम फैसला लिया है। दरअसल शिक्षा विभाग ने निर्णय लिया है कि दुष्कर्म से जन्मे बच्चे का स्कूल में प्रवेश के लिए पिता का नाम लिखवाना जरूरी नहीं होगा।

यदि बच्चे की मां पिता स्कूल में नाम नहीं लिखवाना चाहती या उसे बच्चे के पिता का नाम नहीं पता है तो ऐसी स्थिति में बच्चे को स्कूल में प्रवेश देने से वंचित नहीं किया सकता।

यह फैसला विभाग ने मानवाधिकार की सिफारिशों पर लिया है। इसके साथ ही स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी कलेक्टर्स को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं और इसका कड़ाई से पालन करने का आदेश दिया है।

 

बता दें कि पिछले साल डिंडौरी से एक बच्चे को स्कूल में प्रवेश ना देने का मामला सामने आया था। क्योंकि बच्चे के जन्म प्रमाण-पत्र में पिता के रूप में तीन व्यक्तियों के नाम लिखे हुए थे। दरअसल बच्चे की मां के साथ तीन लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था। इसीलिए बच्चे के जन्म होने पर पंचायत सचिव ने पिता के रूप में सामूहिक दुष्कर्म के तीनों आरोपियों का नाम लिखा था। हालंकि तीनों आरोपी तीन साल की जेल काटने के बाद सुबूतों के बल पर रिहा हो गए थे।

इस मामले की जांच रिपोर्ट कलेक्टर को सौंपी गई थी। वहीं स्कूल शिक्षा मंत्री ने डिंडौरी विकासखंड के रहंगी स्थित माध्यमिक स्कूल के प्रधान अध्यापक जेएल टेकाम को निलंबित करने के निर्देश दिए थे। इसके साथ ही जन्मे बच्चे के प्रमाण-पत्र में पिता के नाम के आगे तीन व्यक्तियों का नाम लिखने वाले पंचायत सचिव को भी बर्खास्त करने का निर्देश दिया था।

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