
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने सभी कैब एग्रीगेटरों को अपने ऐप से प्री-राइड टिप सुविधा हटाने और मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशानिर्देश, 2025 का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। परिवहन मंत्रालय ने अपने निर्देश में कहा है कि मंत्रालय का ध्यान कुछ राइड एग्रीगेटरों द्वारा राइड स्वीकार करने या पूरी होने से पहले “एडवांस टिप”, “ऐड-ऑन चुनें”, “तेजी से राइड कन्फर्मेशन की संभावना बढ़ाएं”, “टिप जोड़ने पर ड्राइवर द्वारा ट्रिप स्वीकार करने की संभावना अधिक हो सकती है”, या इसी तरह के अन्य विकल्पों को प्रदर्शित करने की ओर आकर्षित हुआ है।
ये विशेषताएं यात्रा के बाद ही दिखाई देंगी
सरकार ने कहा कि इस तरह की सुविधाएं यात्रा पूरी होने के बाद ही दिखाई देंगी और बुकिंग के समय, यात्रा शुरू होने से पहले या यात्रा के दौरान उपलब्ध नहीं होंगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) के निर्देश में कहा गया है, “ऐप में कोई भी टिपिंग सुविधा या तंत्र प्रदान नहीं किया जाएगा जो भ्रामक, हेरफेर करने वाला या अन्यथा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों का उल्लंघन करता हो।
इसका मतलब यह है कि यात्रियों से अग्रिम रूप से अतिरिक्त भुगतान नहीं लिया जा सकता। टिप देना पूरी तरह से यात्री के विवेक पर निर्भर करेगा।
टिप देने से सवारी मिलने की गारंटी नहीं है।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि ऐप में ऐसा कोई संदेश, विकल्प या इंटरफ़ेस नहीं होना चाहिए जिससे यह लगे कि टिप देने से यात्रा की पुष्टि जल्दी होगी, ड्राइवर यात्रा स्वीकार करेगा या बेहतर सेवा मिलेगी। इसका मतलब यह है कि टिप को यात्रा की पुष्टि, ड्राइवर आवंटन, प्रतीक्षा समय या सेवा की गुणवत्ता से जोड़ना नियमों के विरुद्ध होगा।
ड्राइवर को पूरी राशि प्राप्त होगी
सरकार के निर्देश में टिप की राशि से संबंधित महत्वपूर्ण नियम भी शामिल हैं। यदि कोई यात्री यात्रा पूरी होने के बाद टिप देता है, तो ड्राइवर को पूरी राशि मिलनी चाहिए। ऐप में टिप की राशि में कोई कटौती नहीं की जा सकती। इसके अलावा, ऐप में टिप से संबंधित कोई भी ऐसी सुविधा नहीं होनी चाहिए जो भ्रामक, दबावकारी हो या उपभोक्ता संरक्षण कानूनों का उल्लंघन करती हो।



