यूपी में सुब्रत राय समेत 18 के खिलाफ मामला दर्ज, करोड़ो रुपये की धोखाधड़ी का आरोप

रविवार को कानपुर के काकादेव थाने में सहारा प्रमुख समेत 18 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी, साजिश रचने समेत अन्य धाराओं पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता की तहरीर पर पुलिस कमिश्नर के आदेश पर काकादेव पुलिस ने कार्रवाई की है।

लगाए गए आरोप के अनुसार बोगस कंपनियां और सोसाइटी बनाकर इनवेस्टमेंट के नाम पर देशभर के 25 लाख लोगों से 25 लाख करोड़ रुपये हड़प लिए गए हैं। काकादेव निवासी सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अजय टंडन के अनुसार, निवेश, हाउसिंग आदि के नंबर पर आरोपियों की कंपनियों के जरिये रकम अदा कराई गई।

जिसके बाद रकम हड़प ली गई। दावा किया गया है कि उनके पास फ्रॉड के एक-एक साक्ष्य मौजूद हैं, जो उन्होंने पुलिस के सामने पेश किए हैं। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता के अनुसार बोगस कंपनियां बनाकर आरोपियों ने काले धन को सफेद किया गया और ठगी को पूरे देश में अंजाम दिया गया।

इस ठगी के शिकार गरीब और मजदूर भी हुए हैं। इस मामले में कई बड़े नेता समेत अन्य नामचीन हस्तियों के नाम शामिल है। अजय टंडन के अनुसार, आरोपियों ने सहारा इंडिया रियल इस्टेट कारपोरेशन, सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, सहारा इंडिया क्रेडिट  कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहारियन यूनिवर्सल मल्टीपरपज सोसाइटी, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी समेत कई और सोसाइटी और हजारों कंपनियों के जरिये इस ठगी को अंजाम दिया।

सहारा प्रमुख सुब्रत राय व उनके परिवार के अलावा कई अन्य लोगों को मुजरिम बनाया गया है। इन सभी के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी, कूटरचित दस्तावेज तैयार कर उनका इस्तेमाल करने, साजिश रचने और गिरोह बनाकर ठगी करने की धारा लगाई गई है।

बीबीजीटीएस मूर्ति, डीसीपी पश्चिम के अनुसार  एफआईआर प्राथमिक जांच के बाद दर्ज की गई है। वादी की ओर से जो सबूत उपलब्ध कराए गए हैं, उनका सत्यापन कर जांच आगे बढ़ाई जा रही है। मामला संगीन है, इसलिए जरूरत पड़ने पर स्पेशल टीम गठित कर विवेचना कराई जाएगी। 

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