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बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2006 के मालेगांव बम विस्फोट मामले में चार आरोपियों को बरी किया

बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को 2006 के मालेगांव बम विस्फोट मामले में आरोपी चार लोगों को बरी कर दिया और उनके खिलाफ आरोप तय करने वाले विशेष अदालत के आदेश को रद्द कर दिया। मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति श्याम चंदक की पीठ ने अभियुक्त राजेंद्र चौधरी, धन सिंह, मनोहर राम सिंह नरवारिया और लोकेश शर्मा द्वारा दायर अपीलों को स्वीकार कर लिया। इन चारों पर भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत, जिनमें हत्या और आपराधिक साजिश शामिल थे , साथ ही साथ कड़े गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए थे।

8 सितंबर 2006 को नासिक जिले के मालेगांव कस्बे में चार बम धमाके हुए, जिनमें से तीन शुक्रवार की नमाज के तुरंत बाद हमीदिया मस्जिद और बड़ा कब्रिस्तान परिसर में हुए, और एक मुशावरत चौक पर हुआ ,इन धमाकों में 31 लोग मारे गए और 312 अन्य घायल हो गए। महाराष्ट्र आतंकवाद विरोधी दस्ते ने शुरू में मामले की जांच की और नौ मुस्लिम पुरुषों को गिरफ्तार किया। बाद में, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने जांच अपने हाथ में ले ली, जिसमें आरोप लगाया गया कि इसके लिए दक्षिणपंथी चरमपंथी जिम्मेदार थे और परिणामस्वरूप चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।

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