तेजस्वी को सरकारी बंगला छोड़ना ही होगा, लेकिन क्यों यह भी जान लें

पटना। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष व पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को 5, देशरत्न मार्ग स्थित सरकारी बंगला अब खाली करना ही होगा। पटना उच्च न्यायालय ने शनिवार को राज्य सरकार के आदेश पर अपनी मुहर लगा दी।

तेजस्वी

पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ज्योति शरण ने राज्य सरकार की उस दलील को सही मानते हुए तेजस्वी को बंगला खानी करने का आदेश दिया, जिसमें कहा गया था कि तेजस्वी को वह बंगला उपमुख्यमंत्री के तौर पर आवंटित किया गया था। पद से हटने के बाद सरकार ने तेजस्वी का आवंटन रद्द करते हुए यह बंगला उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को आवंटित कर दिया है।

तेजस्वी ने राज्य सरकार के इस फैसले के खिलाफ पटना उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। फैसला शनिवार को सुनाया गया।

यह भी पढ़ें:- …तो पेट्रोल-डीजल को GST के दायरे में नहीं लायेगी मोदी सरकार!

तेजस्वी राजद, कांग्रेस और जद (यू) महागठबंधन की सरकार में उपमुख्यमंत्री बनाए गए थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाद में अपने जद (यू) को महागठबंधन से अलग कर लिया और जनादेश के विपरीत हाशिये पर पड़े भाजपा को साथ लेकर दूसरी सरकार बना ली।

यह भी पढ़ें:- ओपी रावत की प्रेस कांफ्रेस के बाद शुरू हुआ सियासी महासंग्राम, जानें कब-कहां होगा महामुकबला?

जब सरकार बदली तो सुशील कुमार मोदी उपमुख्यमंत्री हो गए।

देखें वीडियो:-

LIVE TV