200 और 2000 रुपए के नोट नहीं लेंगे बैंक, बदले भी नहीं जाएंगे

नई दिल्ली: नोटबंदी के बाद जारी हुए 2000 और 200 रुपए के नोट आपको सबसे बड़ा दर्द दे सकते हैं. आरबीआई ने इस मामले में बड़ा ऐलान किया है. जिसके बाद हड़कंप मच गया है. आरबीआई की ओर से जारी किए गए 200 और 2000 रुपए के नए नोट अगर किसी वजह से गंदे हो जाएं तो बैंकों में इन्हें बदला नहीं जा सकेगा. बैंक इन्हें वापस भी नहीं लेंगे. इसकी वजह आरबीआई के करेंसी नोटों के एक्सचेंज से जुड़े नियमों के दायरे में इन नोटों का नहीं आना है.

2000 और 200 रुपए के नोट

ये है समस्या

2000 और 200 रुपए के नोट 8 नवंबर 2016 को हुई नोटबंदी के बाद जारी हुए थे. कटे-फटे या गंदे नोटों के एक्सचेंज का मामला आरबीआई (नोट रिफंड) रूल्स के तहत आता है, जो आरबीआई ऐक्ट के सेक्शन 28 का हिस्सा है. इस ऐक्ट में 5, 10, 50, 100, 500, 1,000, 5,000 और 10,000 रुपए के करंसी नोटों का जिक्र है, लेकिन 200 और 2,000 रुपए के नोटों को इसमें जगह नहीं दी गई है. इस वजह से ये नोट न तो बदले जा सकेंगे और न ही वापस किये जा सकेंगे.

अब क्या होगा?

200 और 2000 के नोट को लेकर आरबीआई को नियमों में बदलाव की जरूरत है. हालांकि, आरबीआई की ओर से 2017 में ही बदलाव को लेकर वित्त मंत्रालय को पत्र भेजा था. लेकिन सरकार से इस पर कोई जवाब अभी तक नहीं मिला है. सरकार को आरबीआई ऐक्ट के सेक्शन 28 में बदलाव करने होंगे.

सरकार ने साधी चुप्पी

अभी तक इस मामले में सरकार की तरफ से कोई सफाई नहीं आई है. यह साफ नहीं है कि सरकार जरूरी बदलाव को लेकर इतना समय क्यों ले रही है.

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