तस्लीम को मिली ज़मानत, इंदौर में चूड़ी बेचते वक़्त की गई थी पिटाई

इंदौर के बाणगंगा इलाके में 22 अगस्त को चूड़ी बेचने के दौरान तस्लीम की पिटाई कर दी गई थी। तस्लीम की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। इसके बाद मारपीट करने वालों के ख़िलाफ़ मामला दर्ज किया गया था। तस्लीम द्वारा मामला दर्ज कराने के बाद तस्लीम पर एक 13 साल की बच्ची ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। छेड़छाड़ के इस मामले पर मंगलवार (7 दिसंबर) को मध्यप्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए तस्लीम को ज़मानत दे दी है।

तस्लीम उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और इंदौर में चूड़ियाँ बेचने का काम करता था। 13 साल की बच्ची से छेड़छाड़ के आरोप में वह 100 दिन से ज़्यादा समय से जेल में बंद था। पुलिस ने मारपीट करने वाले 4 लोगों पर पहले केस दर्ज किया था, जिन्हें हाईकोर्ट ने पहले ही जमानत दे दी थी। पुलिस ने तस्लीम पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। तस्लीम की तरफ़ से सुप्रीम कोर्ट के वकील एहतेशाम हाशमी और उनके साथी ज्वलंत सिंह कोर्ट में पेश हुए थे।

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