HC : इन कामों में नहीं खर्च की जा सकती मुआवजे की राशि

जयपुर। सरकार द्वारा दी जाने वाली मुआवजे की राशि के खर्च को लेकर राजस्थान हाई कोर्ट ने एक बेहद अहम फैसला सुनाया है। जस्टिस एसपी शर्मा ने अपने फैसले में कहा कि सरकार द्वारा मिली मुआवजे की राशि को शादी-विवाह या किसी दिखावटी कामों में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।

मुआवजे की राशि

फूली देवी नाम की एक विधवा महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए जज ने कहा कि सरकार द्वारा दिया गया मुआवजा परिवार की विशेष सुरक्षा के लिए होता है। जिसे सरकार, परिवार के जीवन-यापन के लिए देती है।

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कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि शादी में अंधाधुंध खर्च एक फैशन बन गया है। हर आदमी दिखावे में बढ़-चढ़कर खर्च कर रहा है। शादी में होने वाले खर्च से व्‍यक्ति की समाज में हैसियत का आकलन किया जाता है। इस वजह से लोग बेवजह अपनी संपत्ति खर्च कर देते हैं।

जस्टिस एसपी शर्मा ने कहा कि केंद्र और राज्‍य सरकारों को शादी में होने वाले अनाप-शनाप खर्च को रोकने से संबंधित कानून बनाना चाहिए। प्राचीन समय में शादियां मंदिर में होती थीं और अब कोर्ट में शादियों को किए जाने का प्रावधान है।

आपको बता दें कि फूली देवी नाम की महिला ने पति की मौत के बाद सरकार से मिले मुआवजे की राशि को शादी में खर्च करने की मांग को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की थी।

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दायर याचिका में पति की एक्‍सीडेंट के बाद मिले मुआवजे की 2।75 लाख रुपये की फिक्‍स्‍ड डिपॉजिट को समय से पहले ही रिलीज करने की गुजारिश की गई थी। इसके पीछे याची फूली देवी ने तर्क दिया था कि उन्हें बेटी की शादी के लिए इस पैसे की जरूरत है। इस पर कोर्ट को बताया गया कि वह पहले ही 4।75 लाख रुपये निकाल चुकी हैं।

वहीँ कोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने सामाजिक न्‍याय विभाग को विधवा की बेटी की शादी का इंतजाम सुनिश्चित करने को कहा है।

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