
लोकप्रिय शिक्षाविद और कोचिंग संस्थान के मालिक फैसल खान, जिन्हें खान सर के नाम से भी जाना जाता है, अपने कोचिंग सेंटर से जुड़े हालिया तोड़फोड़ मामले में पटना सिविल कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। उनके वकील अरविंद कुमार महुआ ने शनिवार को स्पष्ट किया कि खान सर आत्मसमर्पण करने के बजाय कानून के तहत उपलब्ध कानूनी उपायों का सहारा लेंगे और अग्रिम जमानत की मांग करेंगे। कानूनी टीम के अनुसार, सोमवार को अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की जाएगी।
मीडिया से बात करते हुए खान सर के वकील ने कहा कि अग्रिम जमानत याचिका दाखिल करने की समय सीमा शनिवार को समाप्त हो गई थी, जिसके चलते तत्काल अदालत में जाना असंभव हो गया है। इसलिए, कानूनी टीम सोमवार को अदालत में जाकर गिरफ्तारी से सुरक्षा की मांग करेगी। यह बयान उस समय आया है जब खान सर का नाम इस सप्ताह की शुरुआत में उनके कोचिंग संस्थान में हुई हिंसा से संबंधित एफआईआर में शामिल होने के बाद इस मामले पर ध्यान केंद्रित हो रहा है।



