
दिल्ली जिमखाना क्लब को 27.3 एकड़ जमीन खाली करने के केंद्र सरकार के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई।
सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि 5 जून को क्लब पर जबरन कब्जा नहीं लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 5 जून केवल स्वैच्छिक रूप से जगह खाली करने की तारीख है। अगर क्लब जगह नहीं छोड़ता है तो कानून के अनुसार ही eviction की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
कोर्ट ने केंद्र सरकार का यह बयान रिकॉर्ड कर लिया। मेहता ने यह भी कहा कि क्लब को वैकल्पिक जगह दिए जाने पर भी विचार किया जा रहा है।



