
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को ट्विशा शर्मा के दूसरे पोस्टमार्टम की अनुमति दे दी और कहा कि पोस्टमार्टम दिल्ली के AIMS के डॉक्टरों की एक टीम द्वारा किया जाएगा। हालांकि, अदालत ने कहा कि पोस्टमार्टम भोपाल में ही किया जाएगा और दिल्ली एम्स के डॉक्टरों को विशेष विमान से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल लाया जाएगा। इसके अलावा, अदालत ने आदेश दिया कि दूसरा पोस्टमार्टम जल्द से जल्द किया जाए। यह घटनाक्रम तब सामने आया जब निचली अदालत द्वारा दूसरी पोस्टमार्टम की याचिका खारिज किए जाने के बाद ट्विशा के परिवार ने उच्च न्यायालय का रुख किया।
मामले की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, मध्य प्रदेश सरकार ने प्रस्ताव दिया है कि जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा कराई जानी चाहिए। राज्य सरकार के गृह विभाग ने भी इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना में कहा गया है, “12 मई, 2026 को हुई दहेज हत्या की घटना के संबंध में भारतीय न्याय संहिता की धारा 80 (2), 85, 3 (5) और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत कटारा हिल्स पुलिस स्टेशन में दर्ज मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो को स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है।



