
गोवा की एक स्थानीय अदालत ने बुधवार को बिर्च बाय रोमियो लेन नाइटक्लब के मालिकों सौरभ और गौरव लूथरा को पिछले साल 6 दिसंबर को गोवा के एक नाइटक्लब में लगी आग के संबंध में जमानत दे दी। उत्तरी गोवा के अरपोरा में लगी इस आग में कम से कम 25 लोगों की मौत हो गई थी। गोवा के मर्सिस स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा को नियमित जमानत दी। फिलहाल उन्हें जेल से रिहा नहीं किया जाएगा, क्योंकि पुलिस ने नाइटक्लब के मालिकों सौरभ और गौरव लूथरा को एनओसी की कथित जालसाजी के आरोप में हिरासत में ले लिया है।
आबकारी लाइसेंस प्राप्त करने के लिए दस्तावेजों की कथित जालसाजी से जुड़े एक मामले में सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा की अग्रिम जमानत याचिकाएं अदालत ने खारिज कर दी थीं। उनके वकील पराग राव ने बताया कि मापुसा स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने दोनों भाइयों द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया। उत्तरी गोवा के अरपोरा गांव में स्थित बिर्च बाय रोमियो लेन नाइटक्लब का स्वामित्व लूथरा बंधुओं के पास था, जहां 6 दिसंबर, 2025 को आग लग गई थी, जिसमें 25 लोगों की मौत हो गई थी।


