यूपी में ऑनलाइन शापिंग महंगी, अब एंट्री पर भी पांच फीसदी टैक्स

ऑनलाइन शापिंगउत्‍तर प्रदेश। सूबे में अब ऑनलाइन शापिंग महंगी होने वाली है। ई-कामर्स के माध्यम से मंगायी जाने वाली वस्तुओं पर अब 5 प्रतिशत प्रवेश कर भी देना होगा। उत्‍तर प्रदेश वाणिज्य कर विभाग ने ई-कामर्स को प्रवेश कर के दायरे में लाने के साथ ही उस पर पांच फीसद टैक्स वसूलने संबंधी बहुप्रतीक्षित अधिसूचना जारी कर दी है।

इसके बाद मोबाइल सहित अन्य वस्तुएं महंगी हो जाएंगी। आपको इसके लिए व्यक्तिगत स्तर पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। बल्कि मोबाइल कंपनिया ही वस्तुओं के दाम में टैक्स को जोड़कर नया दाम तय करेंगी। हालांकि जानकारों का कहना है कि 5 प्रतिशत वैट लगने के बावजूद ई-कार्मस पर सामान सस्ता ही मिलेगा।

बता दें कि विधानसभा में प्रवेश कर संशोधन विधेयक-2016 पहले ही पारित हो चुका है। अब राज्यपाल राम नाईक से हरी झंडी मिलने के बाद सरकार के इस फैसले पर मुहर लगा देगी। इस संबंध में राज्य सरकार ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। अब से ऑनलाइन शापिंग के तहत प्रदेश के बाहर से मंगाए जाने वाले माल पर 5 प्रतिशत का टैक्स लगेगा।

पहले ई-कामर्स की क्‍या व्‍यवस्‍था थी

  • फिलहाल, ई-कामर्स के जरिए दूसरे राज्यों से मंगाए जाने वाले सामान पर किसी तरह का टैक्स वसूलने का अधिकार राज्य सरकार के पास नहीं था।
  • वाणिज्य कर अधिकारियों के मुताबिक, वर्तमान में राज्य में तकरीबन 12 हजार करोड़ रुपये की ऑनलाइन शापिंग हो रही है।
  • जिसमें अगले चार सालों में चार गुना तक का इजाफा हो सकता है।
  • मोबाइल से लेकर इलेक्ट्रानिक उपकरण, कपड़े आदि अपेक्षाकृत सस्ते होने से ई-कामर्स का इस्तेमाल दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है।
  • ऐसे में राज्य सरकार ने ई-कामर्स के माध्यम से मंगाए जाने वाले माल पर टैक्स वसूलने के लिए प्रवेश पर कर अधिनियम-2007 में संशोधन करने का फैसला किया।
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