लखीमपुर खीरी हिंसा मामला: सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा को दी जमानत, दिया ये बड़ा आदेश

लखीमपुर खीरी हिंसा मामला: सुप्रीम कोर्ट ने 2021 के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को जमानत दे दी है। 25 जनवरी 2023 को शुरू में दी गई अंतरिम जमानत को अब स्थायी कर दिया गया है। आशीष मिश्रा को दिल्ली या लखनऊ में रहने की अनुमति है।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुयान की पीठ ने पाया कि अब तक 117 गवाहों में से केवल सात की ही जांच की गई है और मुकदमे की कार्यवाही में तेजी लाने की जरूरत बताई। न्यायालय ने संबंधित ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया कि वह अन्य जरूरी मामलों को ध्यान में रखते हुए इस मामले को प्राथमिकता दे। पीठ ने कहा, “सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, अंतरिम आदेश को अंतिम रूप दिया जाता है… हमें सूचित किया गया है कि 117 गवाहों में से अब तक सात की जांच की गई है। हमारे विचार में मुकदमे की कार्यवाही में तेजी लाने की जरूरत है।”

सुप्रीम कोर्ट ने मामले में शामिल किसानों को भी जमानत दे दी है। लखीमपुर खीरी में हिंसा तब भड़की जब किसानों ने उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के इलाके के दौरे का विरोध किया। इस घटना में आठ लोगों की मौत हो गई, जिनमें चार किसान भी शामिल हैं जिन्हें एक स्पोर्ट्स यूटिलिटी वाहन ने कुचल दिया था।

जवाबी कार्रवाई में, एक ड्राइवर और दो भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) कार्यकर्ताओं को कथित तौर पर प्रदर्शनकारी किसानों ने पीट-पीटकर मार डाला। इस हिंसा में एक पत्रकार की भी मौत हो गई, जिससे व्यापक आक्रोश फैल गया।

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