भोजशाला सर्वेक्षण: ASI ने विवादित मंदिर-मस्जिद परिसर पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को सौंपी रिपोर्ट, सुनवाई 22 जुलाई को

एएसआई) ने सोमवार को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय को विवादित भोजशाला मंदिर सह कमाल मौला मस्जिद परिसर में हाल ही में किए गए वैज्ञानिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट सौंपी। एएसआई के वकील के अनुसार, वैज्ञानिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2,000 से अधिक पृष्ठों की है। जोशी ने समाचार एजेंसी पीटीआई को फोन पर बताया, “मैंने रिपोर्ट सौंप दी है।”

एसआई के वकील के अनुसार, वैज्ञानिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2,000 पृष्ठों से अधिक की थी। उन्होंने बताया कि अदालत इस मामले की सुनवाई 22 जुलाई को करेगी। उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने 4 जुलाई को एएसआई को निर्देश दिया था कि वह मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित 11वीं सदी के विवादित स्मारक के परिसर में करीब तीन महीने तक चले सर्वेक्षण की पूरी रिपोर्ट 15 जुलाई तक पेश करे।इस साल 11 मार्च को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एएसआई को वाराणसी के ज्ञानवापी की तर्ज पर विवादित स्थल पर सर्वेक्षण करने के निर्देश देने की मांग वाली याचिका को मंजूरी दे दी थी। याचिकाकर्ता, “हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस” नामक संगठन ने मांग की थी कि मुसलमानों को विवादित परिसर में नमाज अदा करने से रोका जाए और हिंदुओं को वहां नियमित पूजा करने का अधिकार दिया जाए।

पुरातत्व अनुसंधान एजेंसी को सर्वेक्षण पूरा करने के लिए शुरू में छह सप्ताह का समय दिया गया था। हालांकि, बाद में इसने रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए और समय मांगा। भोजशाला मंदिर सह कमाल मौला मस्जिद परिसर में एएसआई का वैज्ञानिक सर्वेक्षण 22 मार्च को शुरू हुआ और हाल ही में समाप्त हुआ। 7 अप्रैल, 2003 के एक आदेश में, एएसआई ने स्मारक तक पहुंच के संबंध में एक विवादास्पद आदेश जारी किया। पिछले 21 वर्षों से लागू इस आदेश में हिंदुओं को मंगलवार को भोजशाला में पूजा करने और मुसलमानों को शुक्रवार को इस स्थल पर नमाज अदा करने की अनुमति दी गई थी। ‘हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस’ ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी याचिका में उक्त व्यवस्था को चुनौती दी है।

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