फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में सपा नेता आजम खान समेत इतने लोगों को कोर्ट ने माना दोषी, दी इतने साल की सजा
रामपुर की एक अदालत ने अब्दुल्ला के दोहरे जन्म प्रमाणपत्र मामले में समाजवादी पार्टी (सपा) नेता आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को दोषी ठहराया और सात साल जेल की सजा सुनाई।
रामपुर की एक अदालत ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में बुधवार को समाजवादी पार्टी (सपा) नेता आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को दोषी ठहराया और सात साल जेल की सजा सुनाई। मामला अब्दुल्ला आजम खान का दो बार जन्म प्रमाण पत्र जारी होने से जुड़ा है।अब्दुल्ला आजम खान पर पहले जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर पासपोर्ट और विदेशी दौरे हासिल करने और सरकार से संबंधित उद्देश्यों के लिए दूसरे प्रमाण पत्र का उपयोग करने का आरोप है। दोनों प्रमाणपत्र फर्जी तरीके से और पूर्व नियोजित साजिश के तहत जारी किये गये थे। रामपुर नगर पालिका द्वारा 28 जून 2012 को जारी किए गए पहले जन्म प्रमाण पत्र में रामपुर को अब्दुल्ला आजम खान का जन्मस्थान दिखाया गया था। जनवरी 2015 में जारी किए गए दूसरे जन्म प्रमाण पत्र में लखनऊ को उनका जन्मस्थान दिखाया गया।
अब्दुल्ला आजम खान और उनके माता-पिता के खिलाफ धारा 420, 467, 468 और 471 के तहत मामला दर्ज किया गया था। गुरुवार के फैसले ने एक और मामला चिह्नित किया जहां आजम खान और उनके बेटे को दोषी ठहराया गया। दोनों को 2019 के नफरत भरे भाषण मामले में रामपुर की एक अदालत ने दोषी ठहराया था। इसके अलावा आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला जमीन कब्जाने के मामले में फंसे हुए हैं।
इससे पहले, आजम खान और अब्दुल्ला ने अपने खिलाफ कई मामलों के कारण अयोग्य घोषित होने से पहले रामपुर जिले में सुअर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था।