
दिलीप कुमार
सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम से योगी हटाने के लिए याचिका दाखिल की गई थी, जिसे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने याचिका कर्ता पर न्यायालय का समय बर्बाद करने का आरोप लगाते हुए याची पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी ठोक दिया।

आपको बता दें, याचिका में कहा गया था कि योगी आदित्यनाथ को अपने आधिकारिक नाम से ही चुनाव लड़ना चाहिए और उसी नाम से शपथ भी लेनी चाहिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की पीठ ने दिल्ली के नमः नाम के व्यक्ति द्वारा दायर इस याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने याचिकाकर्ता पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।
याचिका के अनुसार योगी आदित्यनाथ ने 2004, 2009, 2014 के चुनाव में आदित्यनाथ के नाम से शपथ ली, फिर उसके बाद उन्होंने अपने नाम के आगे योगी जोड़ दिया। आदित्यनाथ योगी शब्द का इस्तेमाल उसी तरह से कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर या इंजीनियर टाइटल का उपयोग किया जाता है।