लखनऊ में 10 मई तक धारा 144 लागू, बिना मास्क के पकड़े जाने पर देना होगा जुर्माना

दिलीप कुमार

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 9 अप्रैल से आगामी 10 मई तक धारा 144 लागू कर दिया गया है। लखनऊ प्रशासन ने यह फैसला अंबेडकर जयंती, रमजान, गुड फ्राइडे और ईद को लेकर लिया है।

इसके साथ ही प्रशासन ने विधानसभा के आसपास ट्रैक्टर-ट्रॉली, घोड़ा गड़ी और ज्वलनशील पदार्थ को लेकर जानें और धरना प्रदर्शन के लिए मना किया है।

बगैर इजाजत रात 10 से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर बजाने पर रोक है। वहीं धार्मिक, सार्वजनिक स्थल, जुलूस में नियोमों के अनुसार लाउडस्पीकर बजाने की इजाजत है।

लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट के संयुक्त पुलिस आयुक्त पीयूष मोर्डिया ने जानकारी देते हुए कहा है कि, अगर राजधानी में बिना मास्क के कोई दिखता है, तो उससे जुर्माना वसूला जाएगा।

उन्‍होंने कहा कि कोरोना महामारी के मद्देनजर केंद्र सरकार की गाइडलाइन, कार्यक्रमों, त्योहारों, पर्वों और तमाम प्रवेश परीक्षाओं के आयोजन के चलते विशेष सतर्कता बरतना जरूरी है। इसी वजह से ये कदम उठाए गए हैं।

आदेश में कहा गया है कि लखनऊ में रेस्‍टोरेंट, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, जिम, स्वीमिंग पूल, वाटर पार्क और होटल आदि पूरी क्षमता के साथ खुले रहेंगे। हालांकि इस दौरान कोविड हेल्प डेस्क होना जरूरी है।

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