UP: अनुकंपा के आधार पर नौकरी के रास्ते हुए साफ, अधिसूचना हुई जारी जाने कौन होगा हकदार

उत्तर प्रदेश में अनुकंपा के आधार पर नौकरी पाने का रास्ता साफ हो गया है। विवाहित और दत्तक बेटियों को नौकरी देने के लिए अधिसूचना जारी की गई है। इस सूचना में कोविड काल में हुई मृत्यु पर परिजनों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिल सकती है। इस नियम के तहत सेवाकाल के दौरान हुई मृत्यु पर भी अनुकंपा के आधार पर नौकरी दी जाएगी।

इसमें अविवाहित पुत्रियां, पत्नी, पुत्र, दत्तक पुत्र, विधवा पुत्रियां पहले से ही शामिल है। लेकिन इसमें विवाहित पुत्रियों और विवाहित दत्तक पुत्रियों को शामिल करने की मांग की जा रही थी। कुटुंब के तहत अविवाहित पुत्रियों और अविवाहित दत्तक पुत्रियों से अविवाहित शब्द हटा दिया गया था। जिसके बाद पुत्रियों और दत्तक पुत्रियों कर दिया गया था। अपर मुख्य सचिव कार्मिक डॉ. देवेश चतुर्वेदी ने शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर दी है। इसमें अब पुत्रियों और दत्तक पुत्रियों को शामिल कर लिया गया हैं।

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