नोएडा में त्यौहारों के चलते बड़ा फैसला, 30 नवंबर तक लागू रहेगी धारा 144

नोएडा के जिला प्रशासन ने धारा 144 को 30 नवंबर तक लागू करने का फैसला कर लिया है। यह फैसला कोरोना महामारी (Corona Virus) को रोकने के लिए आगामी त्यौहारों के मद्देनजर लिया गया है। अपर पुलिस आयुक्त, ऋचा पांडेय के अनुसार 31 अक्टूबर से 30 नवंबर तक जिले में धारा 144 लागू रहेगी,यह फैसला इस महीने त्यौहारों को देखते हुए लिया गया है।

दरअसल नवंबर महीने में दिवाली के अलावा गोवर्धन, भैया दूज, छठ पर्व, गुरु नानक जयंती जैसे त्यौहार शामिल है। धारा 144 लागू होने के बाद बिना सोशल डिस्टेंसिंग और बिना मास्क के किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थल पर जाने की इजाजत नहीं होगी।

धारा लागू होते ही चिकित्सा सेवाओं और आवश्यक सेवाओं के अलावा सभी गतिविधियां प्रतिबंध रहेंगी। इसके अलावा किसी भी तरह की सामाजिक, खेल और मनोरंजन आदि कार्यक्रम बिना इजाजत नहीं किए जाएंगे। स्विमिंग पूल खोलने पर भी पाबंद होगा। वहीं मॉल्स, होटल्स और रेस्टोरेंट में 50 फीसदी क्षमता ही होनी चाहिए।

इसके अलावा शादी समारोह में 100 व्यक्तियों को आने की ही अनुमति होगी। 3 पहिया वाहन में चालक के अलावा 2 यात्री, ई रिक्शा में चालक के अलावा 3 व्यक्ति और 4 पहिया वाहन में सिर्फ 4 व्यक्तियों के बैठने की अनुमति होगी। किसी भी व्यक्ति को बिना अनुमति के धरना प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं होगी और न ही जुलूस निकालने की अनुमति होगी।

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