कोरोना मरीजों के इलाज में खर्च करने वालों को टैक्स में मिलेगी छूट, वित्त राज्य मंत्री का बड़ा एलान
देशभर में कोरोना महामारी की दूसरी लहर लगातार कहर बरपाने में लगी हुई है। इस बीच वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने बड़ा एलान किया है। उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि जो भी शख्स कोरोना संक्रमितों के इलाज में खर्च करता है उसे टैक्स में सरकार द्वारा रियायत दी जाएगी।
बड़ा एलान करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2019-20 या उसके बाद किसी कर्मचारी या अन्य व्यक्ति की कोविड के कारण मृत्यु होने पर नियोक्ता द्वारा उसके परिवार को अनुग्रह राशि देने पर कर में छूट मिलेगी। इसी के साथ उन्होंने यह अनुग्रह राशि 10 लाख रुपये से अधिक ना होने की बात कही है।
इसी के साथ वित्त राज्य मंत्री ने आगे कहा कि टैक्स कटौती का क्लेम करने के लिए 1 अप्रैल तक किए जाने वाले निवेश को 30 सितंबर तक पूरा किया जा सकता है। यदि बात करें टैक्स विशेषज्ञों की तो उनके अनुसार नई अधिसूचना कर्मचारियों के सैलरी के हिसाब से मिलने वाली टैक्स छूट से अलग है। इस पर अगले एक-दो दिन में ज्यादा जानकारी दी जाएगी। सरकार के द्वारा लिया गया यह फैसला तमाम मददगारों को मदद के लिए प्रेरित करेगा।