Uttarakhand: उत्तराखंड के इन क्षेत्रों में नहीं खुलेंगी दुकानें, गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया-नहीं होंगे उद्योग सील…

लॉकडाउन के दूसरे चरण के बाद से ही सरकार ने कुछ जगहों पर दुकानें और उद्योग चालू करने की अनुमति दी थी लेकिन कुछ जरुरी बातों को ध्यान में रखकर. कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सख्ती और ज्यादा कर दी गई है.

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देहरादून नगर निगम क्षेत्र और डोईवाला विधानसभा क्षेत्र में सभी दुकानें नहीं खुलेंगी. जिलाधिकारी डॉ. आशीष कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि देहरादून नगर निगम क्षेत्र और डोईवाला विधानसभा क्षेत्र रेड जोन में है, जिसके चलते अभी यहां सभी दुकानें नहीं खोली जाएगी। केंद्र से मिलने वाले आदेश को देखने के बाद आगे का निर्णय लिया जायेगा।

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न उद्योग सील होंगे और न ही सीईओ को जेल

कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए लॉकडाउन के दूसरे चरण में उद्योगों को दी गई छूट को लेकर 15 अप्रैल को गृह मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी की है।

इसे कई लोग अपने ढंग से परिभाषित कर रहे हैं। इस पर गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों के मुख्य सचिव को पत्र भेज कर संशय को दूर किया है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि न ही उद्योग सील होंगे और न ही सीईओ को जेल होगी।

 

आर्थिक जोन में स्थापित उद्योगों को खोलने की छूट दी

 

केंद्र सरकार ने 20 अप्रैल से ग्रामीण क्षेत्रों और विशेष आर्थिक जोन में स्थापित उद्योगों को खोलने की छूट दी है। लेकिन कोरोना प्रभावित क्षेत्रों में उद्योग खोलने पर प्रतिबंध रहेगा। उद्योगों को सोशल डिस्टेंसिंग, श्रमिकों के परिसर में ठहरने और खाने की व्यवस्था, सैनिटाइजेशन और लॉकडाउन का पालन करना होगा।

 

उद्योगों में इस बात का संशय है कि कोविड 19 और लॉकडाउन का पालन न करने पर उद्योग तीन साल के लिए सील किए जाएंगे और कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) को जेल होगी। सैनिटाइजेशन न करने पर दो दिन के लिए उद्योग बंद किए जाएंगे।

 

गृह मंत्रालय की ओर से मुख्य सचिव को भेजे पत्र में कहा गया कि 15 अप्रैल को जारी दिशानिर्देश में इस तरह का कोई उल्लेख नहीं है। न तो उद्योग सील होंगे और न ही सीईओ को जेल होगी। कोरोना वायरस संक्रमण रोकने के लिए उद्योगों को कोविड 19 और लॉकडाउन की एसओपी का पालन करना जरूरी होगा।

 

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