
नई दिल्ली : एक यात्री को वेज की जगह जबरन नॉन-वेज फूड देने और उसके परिवार को परेशान करने के मामले में कंज्यूमर कोर्ट ने एयर एशिया को 1.54 लाख का जुर्माना देने का आदेश दिया है. पंचकूला निवासी 61 वर्षीय विजय त्रेहान ने अमृतसर से कुआलालंपुर के लिए एयरएशिया से 7 और 13 अक्टूबर, 2018 का आने-जाने का टिकट बुक किया था.
कंज्यूमर कोर्ट में अपनी शिकायत में त्रेहान ने कहा था कि उन्होंने जाने के लिए 59,482 रुपये और आने के लिए 15,016 रुपये का टिकट लिया था. इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, जाते समय तो कोई समस्या नहीं आई, लेकिन भारत लौटते समय उन्हें काफी दिक्कत हुई. 13 अक्टूबर, 2018 को उनका परिवार कुआलालंपुर एयरपोर्ट पहुंचा और शाम 5.15 बजे तक उन्होंने अपना बैगेज क्लीयरेंस और बोर्डिंग पास आदि की औपचारिकता पूरी कर ली.
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बता दें की फ्लाइट उड़ने का समय 7.20 बजे शाम था. इमिग्रेशन काउंटर और सिक्योरिटी चेक में भारी भीड़ की वजह से पूरे परिवार को जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने में करीब सवा घंटे लग गए. इस परिवार में पांच वयस्क और तीन बच्चे थे.
उन्होंने कहा कि बोर्डिंग पास काउंटर और टर्मिनल के एग्जिट गेट के बीच करीब 1 किमी की दूरी थी और यह भ्रमित करने वाला भी था, क्योंकि इसके लिए कोई संकेतक नहीं था और न ही मदद के लिए कोई कर्मचारी था. परिवार जब टर्मिनल पर पहुंचा एयरलाइन के अधिकारियों ने परिवार को यह कहते हुए प्लेन में नहीं चढ़ने दिया कि वे 10 मिनट देर हो चुके हैं.
त्रेहान ने कहा कि प्लेन उस समय रनवे पर था और स्टार्ट भी नहीं हुआ था. उन्होंने कहा कि एयरलाइंस ने किसी तरह का एनाउंसमेंट भी नहीं किया, जिसकी वजह से टर्मिनल तक पहुंचने में देरी हुई. उन्हें फ्लाइट में चढ़ने नहीं दिया गया, जिसकी वजह से उन्हें तत्काल नए फ्लाइट से करीब 1 लाख रुपये का टिकट लेना पड़ा. विदेशी जमीन पर होने की वजह से उनके पास और कोई विकल्प भी नहीं था, क्योंकि वहां होटल में रुकना भी काफी खर्चीला था.
लेकिन त्रेहान की समस्या यहीं खत्म नहीं हुई. 14 अक्टूबर को इसी एयरलाइंस से वापसी के समय उन्हें चिकन सैंडविच खाने को दिया गया. त्रेहान का परिवार शाकाहारी है और वे इस्कॉन से जुड़े भक्त हैं. उन्होंने चीज सैंडविच मांगा, लेकिन उन्हें नहीं मिला.
दरअसल लौटने पर परिवार ने एयरएशिया के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी. कोर्ट ने कहा कि किसी वेज व्यक्ति को नॉनवेज फूड सर्व करना सेवा का घोर उल्लंघन है. इससे न केवल धार्मिक भावना को चोट पहुंचती है, बल्कि अपराधबोध की वजह से संबंधित व्यक्ति को उल्टी तक हो सकती है. उपभोक्ता फोरम ने एयरलाइंस को आदेश दिया कि त्रेहान परिवार को टिकट खरीदने के लिए हुए 1,19,213 रुपये के खर्च के साथ ब्याज और भौतिक-मानसिक प्रताड़ना के लिए 30,000 रुपये तथा 5,500 रुपये मुकदमे पर आए खर्च की भरपाई करे.