असम में छह महीने के लिए बढ़ी अफस्पा की अवधि

सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियमनई दिल्ली। असम में विवादास्पद सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम (अफस्पा) की मियाद अगले छह माह के लिए बढ़ा दी गई है। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा, “1990 से लेकर पहली बार राज्य सरकार ने इस कानून को स्वयं बढ़ाया है। इसके पहले तक गृह मंत्रालय यह काम करता था।”

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केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अंतिम बार इस कानून की मियाद तीन अगस्त को बढ़ाई थी, जिसे 31 अगस्त तक किया गया था।

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मंत्रालय के निर्णय में हालांकि एक शर्त जोड़ी गई थी कि यदि राज्य इस कानून को आवश्यक समझता है तो यह अफस्पा की मियाद खुद से बढ़ा सकता है।

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