अवैध खनन एवं परिवहन करने पर 02 वर्ष तक का कारावास अथवा 25 हजार रूपये तक अर्थदण्ड
मेरठ : अपर जिलाधिकारी वित्त/रा0 गौरव वर्मा ने बताया कि अवैध रूप से साधारण मिटटी खनन/परिवहन करने तथा रोड़ी, डस्ट, रेत आदि बिना अनुमति परिवहन करने के कारण भारत का राजपत्र 27 मार्च 2015 की धारा 19 के अनुसार माईनस एण्ड मिनरण (डी एण्ड आर) एक्ट 1957 की धारा 21(1),(2) में धारा 4(1), (1ए) के अनुसार अवैध खनन एवं परिवहन करने पर 02 वर्ष तक का कारावास अथवा 25 हजार रूपये तक अर्थदण्ड था, जिसे अब संशोधित कर अवैध खनन एवं परिवहन करने पर 05 वर्ष तक का कारावास अथवा 05 लाख रूपये/ हैक्टेयर तक अर्थ दण्ड आरोपित किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि एक से अधिक बार अपराध करने पर अंकन 50 हजार रूपये प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड बढ़ाया जा सकता है।
संवाददाता :- अक्षय कुमार