ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित करें-सी0बी0 सिंह

सोनभद्र। जिलाधिकारी सी0बी0 सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछड़ावर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के गरीब व्यक्तियों के पुत्रियों की शादी के लिए अनुदान योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष-2016-17 से लाभार्थियों से ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित कर इण्टरनेट प्रक्रिया के माध्यम से स्वीकृत एवं सहायता वितरण करने की व्यवस्था लागू की गयी है। आवेदकों द्वारा 01 अप्रैल, 2016 से पिछड़ावर्ग कल्याण की वेबसाइट पर लॉगिन कर ऑनलालाईन आवेदन भरा जायेगा। आवेदक की आय शहरी क्षेत्र में 56 हजार 460 रूपये तथा ग्रामीण क्षेत्र में 46 हजार 80 रूपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होगी। आवेदक के पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष एवं वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होना अनिवार्य है। आवेदक द्वारा अपना आवेदक पत्र जन सेवा केन्द्रों, साइबर कैफे, निजी इण्टरनेट अथवा विभागीय वेबसाइट पर स्वयं भरा जा सकता है। ऑनलाईन आवेदन पत्र में दर्ज प्रविष्टियों की शुद्धता का पूर्ण उत्तरदायित्व आवेदक का होगा। शादी हेतु अनुदान योजना के अन्तर्गत आवेदक द्वारा आनलाईन आवेदन शादी की तिथि के 90 दिन पूर्व तथा 90 दिन पश्चात करना अनिवार्य होगा।
उन्होंने बताया कि ऑनलाईन आवेदन पत्र की प्रति डाउनलोड करके उस पर यथास्थान हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा बनाकर सभी आवश्यक संलग्नकों तथा आवेदक का आधार कार्ड, आवेदक का आय एवं जाति प्रमाण-पत्र, पुत्री का आधार कार्ड, शादी की तिथि निर्धारित होने का प्रमाण-पत्र, बैंक पासबुक की छायाप्रति तथा वर एवं कन्या के उम्र के प्रमाण के साक्ष्य में कुटुम्ब रजिस्टर की नकल या शैक्षिक प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तिथि अंकित हो समस्त प्रपत्रों पर आवेदक द्वारा हस्ताक्षर के पश्चात ऑन लाईन आवेदन करने की तिथि से हार्ड कापी 30 दिन के अन्दर जिला पिछड़ावर्ग कल्याण कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है। शादी के लिए वित्तीय सहायता की धनराशि 20 हजार अनुमन्य है।

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