राजस्थान : एंबुलेंस घोटाले में 11.57 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क

108 एंबुलेंस घोटालानई दिल्ली| प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को कहा कि राजस्थान मेंसाल 2015 के ‘108 एंबुलेंस’ मामले में उसने 11.57 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है। ईडी ने ट्वीट किया, “जिकित्जा हेल्थकेयर लिमिटेड द्वारा 108 एंबुलेंस घोटाला में भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत श्वेता मंगल तथा अन्य की संपत्ति कुर्क की गई है।”

108 एंबुलेंस घोटाला

वसुंधरा राजे सरकार द्वारा पूर्व की कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ शिकायत पर साल 2015 में मामला दर्ज किया गया था।

घोटाले के आरोपियों में कांग्रेस नेता सचिन पायलट, पूर्व केंद्रीय मंत्री पी.चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम तथा जिकित्जा हेल्थकेयर लिमिटेड के अधिकारी शामिल हैं।

गहलोत को अन्य के साथ कंपनी के पक्ष में ‘108 सेवा’ के तहत नई एंबुलेंसों की खरीदारी के लिए टेंडर में हेरफेर करने का आरोपी बनाया गया है।

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