हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को सिरसा डेरा परिसर की तलाशी की अनुमति दी

हरियाणा सरकारचंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने मंगलवार को हरियाणा सरकार को सिरसा शहर के पास डेरा सच्चा सौदा के मुख्यालय की तलाशी लेने की इजाजत दे दी और तलाशी प्रक्रिया की निगरानी के लिए एक कोर्ट कमिश्नर की नियुक्त की।

राज्य के महाधिवक्ता बलदेव राज महाजन ने यहां कहा कि न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति ए.जी. मसीह व न्यायमूर्ति अवनीश झिंगन की पीठ ने सेवानिवृत्त जिला व सत्र न्यायाधीश ए.के.एस. पवार को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया।

उन्होंने कहा कि सरकार ने अदालत से न्यायिक निगरानी में तलाशी की आज्ञा मांगी थी।

सरकार ने कोर्ट कमिश्नर को पूरी सुरक्षा व कर्मचारियों का समर्थन देने का भरोसा दिया।

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यह घटनाक्रम 117 ‘नाम चर्चा घरों’ की तलाशी के मद्देनजर आया है। नाम चर्चा घर डेरा से जुड़े हैं, जहां इसके अनुयायी जमा होकर प्रार्थना व चर्चा करते हैं।

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सोमवार को कहा, “दोषी करार दिए गए डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की गिरफ्तारी के बाद परिसरों की तलाशी के दौरान कुछ आपत्तिजनक सामान जब्त किए गए हैं।”

सूत्रों ने कहा कि हिंसा में इस्तेमाल किए गए हथियार व दूसरे सामान परिसरों से जब्त किए गए हैं।

डेरा का मुख्यालय सिरसा से आठ किमी दूर 700 एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में फैला हुआ है। इस डेरा मुख्यालय में घर, स्टेडियम, अस्पताल, शैक्षिक संस्थान व बाजार व अन्य संरचनाए मौजूद हैं।

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पंचकूला की विशेष सीबीआई अदालत ने 25 अगस्त को डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को अपनी दो साध्वियों के साथ 1999 में दुष्कर्म करने का दोषी करार दिया था। इसके बाद पंचकूला में भारी हिंसा हुई थी। अदालत ने 28 अगस्त को दुष्कर्म के दोषी राम रहीम को 20 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोनों दुष्कर्म के मामलों में 10-10 साल की सजा सुनाई और 30 लाख रुपये का जुर्माना लागाया।

राम रहीम की गिरफ्तारी के बाद पंचकूला में फैली हिंसा में 38 लोगों की मौत हो गई थी और 250 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे।

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