हरियाणा विधानसभा उम्मीदवारों के लिए नया फरमान, अब तीन बार सार्वजानिक करना होगा आपराधिक रिकॉर्ड

हाल ही में होने वाले हरियाणा विधानसभा चुनावों के उम्मीदवारों के लिए अब एक नई परेशानी खड़ी हो गई हैं. चुनाव आयोग ने नियमों को और अधिक सख्त करते हुए उम्मीदवारों के लिए नया फरमान जारी किया है. अब यदि उम्मीदवार का कोई आपराधिक रिकॉर्ड है तो उनको तीन बार इसका रिकॉर्ड सार्वजनिक करना होगा. हरियाणा के संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. इंद्रजीत ने ये जानकारी साझा करते हुए इसे सभी उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य बताया है.

हरियाणा विधानसभा चुनाव

उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुार उम्मीदवारों द्वारा नामांकन पत्र भरते समय अपने आपराधिक रिकॉर्ड, यदि कोई है, जैसे किसी मामले में उम्मीदवार दोषी ठहराया गया हो या कोई लंबित मामला हो, ऐसे सभी आपराधिक मामलों की जानकारी देना अनिवार्य है।

इसके साथ ही, नामांकन वापस लेने के आखिरी दिन से लेकर मतदान की तारीख से 2 दिन पहले तक पूरे चुनावी प्रचार अभियान के दौरान उम्मीदवार द्वारा 3 बार अलग-अलग तिथियों पर उनके स्थानीय क्षेत्र में जानकारी निर्वाचन आयोग द्वारा बताए गए फॉर्मेट सी-1 में भरते हुए उसे सार्वजनिक करनी होगी।

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संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मान्यता प्राप्त, पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा किसी व्यक्ति, जिस पर किसी भी प्रकार के आपराधिक मामले दर्ज हैं, ऐसे व्यक्ति को चुनावों के लिए उम्मीदवार बनाया जाता है, तो उस स्थिति में भी उन राजनीतिक दलों को समाचार पत्रों और टीवी चैनलों के अलावा अपनी पार्टी की वेबसाइट पर भी उम्मीदवार के आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी देना अनिवार्य है।

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