स्‍मृति डिग्री मामले मे डीयू और चुनाव आयोग ने कोर्ट को सौंपे दस्‍तावेज

स्‍मृति ईरानीनई दिल्‍ली। केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्‍मृति ईरानी के डिग्री विवाद में शनिवार को दिल्ली यूनिवर्सिटी और निर्वाचन आयोग ने विवाद से जुड़े दस्तावेजों को कोर्ट में सौंप दिया। कोर्ट ने तमाम दस्तावेजों को देखने के बाद इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 27 अगस्त की तारीख तय की है। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रहने के दौरान स्मृति ईरानी की डिग्री पर सवाल उठाए गए थे। विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर सरकार को घेरता रहा है।

स्‍मृति ईरानी ने हलफनामों में दिखाई अलग-अलग डिग्री

दरअसल, स्मृति ईरानी पर आरोप है कि पिछले दो चुनावों के हलफनामों में उन्होंने जो जानकारी दी है वह आपस में मेल नहीं खा रही है। इनमें से एक हलफनामे में उन्होंने खुद को बीकॉम पास बताया है, तो दूसरे में बीए पास होने की बात कही है।

जिसके बाद कोर्ट ने 16 मार्च को डीयू को आदेश दिया था कि स्मृति ईरानी के ग्रेजुएशन में एडमिशन से जुड़े सभी दस्तावेज कोर्ट में जमा किए जाएं। कोर्ट ने चुनाव आयोग को भी आदेश जारी किया थे।

चुनाव आयोग को जारी निर्देश में कोर्ट ने कहा था कि स्मृति ईरानी ने चुनाव के समय जो हलफनामा दिया था, वह कोर्ट में जमा किया जाए, ताकि स्थिति स्पष्ट हो सके। कोर्ट ने इस मामले में 3 मई को भी सुनवाई की थी।

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