सुप्रीम कोर्ट ने एससी-एसटी एक्ट में सुधार के लिए किया साफ़ इनकार…

सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति अधिनियम में संशोधनों पर रोक लगाने से एक बार फिर इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि सभी संबंधित मामलों की सुनवाई 19 फरवरी को की जाएगी।

इससे पहले 25 जनवरी को हुई सुनवाई में कोर्ट ने कहा था की वह इस मामले में विचार करेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने एससी-एसटी एक्ट में सुधार

गौरतलब है कि पिछले साल अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निरोधक) अधिनियम में सेक्शन 18 जोड़ दिया था जिसने इस तबके के लहिलाफ अपराधों को गैर जमानती बना दिया था।

ऐसे मामलों में सरकारी कर्मचारी के खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए पुलिस को इजाजत लेने की जरूरत नहीं है।

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वर्तमान में रिटायर हो चुके जस्टिस आदर्श कुमार गोयल ने पिछले साल मार्च में एससी-एसटी अत्याचार के मामलों में तुरंत गितफ़्तार पर रोक लगाकर जांच की बात कही थी।

अपने आदेश में कोर्ट ने यह भी कहा था कि सरकारी कर्मचारी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस को नियुक्त करने वाले प्राधिकरण से इजाजत लेनी होगी।

गैर सरकारी कर्मचारियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक की अनुमति अनिवार्य थी।

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