कोयले की कालिख में जिंदल के खिलाफ सीबीआई का आखिरी पैगाम

सीबीआईनई दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में कांग्रेस के पूर्व सांसद और उद्योगपति नवीन जिदल और अन्य के खिलाफ शुक्रवार को अंतिम जांच रपट दाखिल कर दी।

विशेष न्यायाधीश भरत पाराशर ने उचित प्रारूप में रपट दर्ज नहीं करने के लिए सीबीआई की खिंचाई की और अगली सुनवाई के लिए 23 जनवरी की तारीख तय कर दी।

यह मामला झारखंड के अमरकोंडा मुरगादंगल कोयला ब्लॉक को जिंदल स्टील और गगन स्पांज को आवंटित करने से संबंधित है।

नवीन जिदल के अलावा इस मामले में पूर्व कोयला राज्यमंत्री दासारि नारायण राव, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, पूर्व केंद्रीय कोयला सचिव एच.सी. गुप्ता और अन्य लोग आरोपी हैं।

सीबीआई ने अप्रैल 2015 में जिंदल, कोड़ा, राव और गुप्ता के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था।

इस मामले के अन्य आरोपियों में जिंदल रियल्टी के निदेशक राजीव जैन, गगन स्पांज के निदेशक गिरीश कुमार जुनेजा और आर.के.सर्राफ और सौभाग्य मीडिया के प्रबंध निदेशक के.रामकृष्णन शामिल हैं।

सीबीआई के आरोपपत्र में पांच निजी कंपनियों को भी नामजद किया गया है। इसमें चार दिल्ली की और एक हैदराबाद की है।

ये कंपनियां जिंदल स्टील एंड पॉवर, गगन स्पांज आयरन प्रा. लि., जिंदल रियल्टी, नई दिल्ली एक्सिम और सौभाग्य मीडिया हैं।

इन आरोपियों ने आरोपों से इनकार कर दिया है।

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