आईटीसी, फिलिप मौरिस को सिगरेट को बढ़ावा देने पर चेतावनी
नई दिल्ली| केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने तंबाकू कंपनियों आईटीसी लि. और फिलिप मौरिस को मार्लबोरो सिगरेट को बढ़ावा देने के लिए तंबाकूरोधी कानूनों के उल्लंघन को लेकर दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी।
अधिकारियों के मुताबिक फिलिप मौरिस को इस संबंध में 10 अगस्त को पत्र भेजा गया है।
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स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार अरुण झा ने आईएएनएस को बताया, “इस पत्र में स्वास्थ्य मंत्रालय ने फिलिप मौरिस को मार्लबोरो सिगरेट को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही गतिविधियों को लेकर चेतावनी दी है। क्योंकि यह तंबाकूरोधी कानून का उल्लघंन है और इस कानून के तहत सजा दी जा सकती है।”
झा ने कहा कि दो कंपनियों को पत्र भेजा गया है और उनसे इस मुद्दे पर तुरंत स्पष्टीकरण देने को कहा गया है।
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उन्होंने कहा कि दुकानों के अंदर या बाहर ब्रांड नाम, पैक की तस्वीर या विज्ञापन वाले संदेश लगाना प्रतिबंधित है।