सहारा प्रमुख को सुप्रीम कोर्ट ने किया बेसहारा, छीन लिया सबसे बड़ा प्रोजेक्ट

सहारा चिटफंड मामलेनई दिल्ली। सहारा चिटफंड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उसके उसके मुंबई स्थित ऐम्बी वैली टाउनशिप प्रॉजेक्ट को जब्त किए जाने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि इन संपत्तियों की नीलामी से जो भी धन प्राप्त होगा उसे जनता को दिया जाएगा। अदालत ने यह आदेश 14,799 करोड़ रुपये के बकाये होने के मामले की सुनवाई करते हुए दिया है।

हालांकि सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय संपत्तियों की सूची सौंपे जाने तक पेरोल पर जेल से बाहर ही रहेंगे। 27 फरवरी को इस मामले में अगली सुनवाई होनी है। अदालत में सुनवाई के दौरान सहारा समूह ने स्वीकार किया कि उसने 14,000 करोड़ रुपये में से अब तक 11,000 करोड़ रुपये चुका दिए हैं।

साथ ही साथ अदालत ने यह भी कहा कि सहारा हमें ऐसी संपत्तियों का ब्यौरा दे जिसमें किसी तरह का कर्ज न लिया गया हो। बता दें कि सहारा समूह ने बकाया राशि को जुलाई 2019 तक चुकाने की बात कही है और तब तक कोर्ट के आदेश के मुताबिक सहारा का ऐम्बी वैली प्रॉजेक्ट बकाया वसूली तक सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में रहेगा और वसूली के बाद ही समूह को सौंपा जाएगा।

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