सुप्रीम कोर्ट से खिलवाड़ सहारा को पड़ा भारी, 34 हजार करोड़ की एंबी वैली नीलाम

सहारानई दिल्ली| तय समय पर राशि जमा नहीं कराने से नाराज सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह की एंबी वैली में 34,000 करोड़ की संपत्ति नीलाम करने का फैसला लिया है। शीर्ष अदालत ने सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत राय से 27 अप्रैल को हाजिर रहने के लिए कहा है। इसी तारीख को अदालत उन्हें फिर से जेल भेजने पर विचार कर सकती है।

जस्टिस दीपक मिश्र, जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस एके सीकरी ने सहारा समूह द्वारा 5000 करोड़ रुपये जमा नहीं कराने पर कड़ी टिप्पणी की। पीठ ने कहा, ‘चूंकि राशि जमा नहीं कराई गई है इसलिए हम महाराष्ट्र के लोनावाला के समीप स्थित एंबी वैली की नीलामी का आदेश दे रहे हैं।’

पीठ ने राय को अदालती आदेश से खिलवाड़ करने पर चेतावनी दी। पीठ ने कहा, ‘हद की भी एक सीमा होती है। आप आज कुछ कहकर कल उससे नहीं मुकर सकते।’ पीठ ने बांबे हाई कोर्ट से संबद्ध आधिकारिक लिक्विडेटर से एंबी वैली की संपत्ति नीलाम करने को कहा। राय और उनके सहारा समूह के साथ ही सेबी से आधिकारिक लिक्विडेटर को 48 घंटे के भीतर संपत्ति संबंधी ब्योरा मुहैया कराने को कहा है।

शीर्ष अदालत ने छह अप्रैल को सहारा समूह से 17 अप्रैल तक 5092.6 करोड़ रुपये जमा कराने का आदेश दिया था। राशि जमा कराने में विफल रहने पर पुणो में एंबी वैली में संपत्ति की नीलामी का आदेश देने की चेतावनी दी थी।

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