सरकार ने मनरेगा की मजदूरी दरों को बदलने के लिए EC से मांगी मंजूरी

नयी दिल्ली। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मनरेगा के तहत दी जाने वाली मजदूरी दरों को एक अप्रैल से संशोधित करने के लिए चुनाव आयोग की मंजूरी मांगी है। सू्त्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

इस कदम से देशभर के कई करोड़ लाभार्थियों को फायदा हो सकता है।

मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत भुगतान की गई मजदूरी को कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-एएल) के साथ जोड़ा जाता है और नई मजदूरी दरें एक अप्रैल को अधिसूचित की जाती है। एक अप्रैल को नये वित्तीय वर्ष की शुरूआत होती है।

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अधिकारियों ने बताया कि यह एक नियमित प्रक्रिया है और चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद नई दरों को अधिसूचित करने से पहले मंत्रालय ने चुनाव आयोग का रूख किया है।

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