सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, 1.25 लाख रुपये तक मिल सकेगी पेंशन

सरकारी सेवा से निवृत्ति के बाद पेंशन शुरू कराने के लिए अब दिक्कत नहीं उठानी पड़ेगी क्योंकि अब सब पुराने नियमों को मोदी सरकार ने बदल दिया है। मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के परिवार वालों के लिए बड़ी घोषणा की है.

सरकारी कर्मचारी की मौत के बाद उनके परिवार को पेंशन के रूप में अब 1.25 लाख रुपए तक मिल सकेंगे. अभी तक यह सीमा अधिकतम 45 हजार रुपए थी जिसमें ढाई गुना का इजाफा किया गया है. इस बदलाव से उन हजारों सरकारी कर्मचारियों के परिवार को फायदा मिलेगा जिन्हें महंगाई के दौर में घर चलाने में बड़ी दिक्कत आती थी. नए नियमों के मुताबिक जब उनकी पेंशन रिवाइज हो जाएगी तो फिर उनकी आर्थिक स्थिति और सुधर जाएगी।

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के मुताबिक सरकारी कर्मचारी की मौत के बाद अगर घर का कोई सदस्य दिव्यांग है और उसके पास आजीविका चलाने के लिए कोई साधन नहीं है तो उसे जीवन भर पेंशन दी जाएगी. मोदी सरकार के इस फैसले से उन हजारों लोगों को राहत मिलेगी जो माता-पिता के निधन के बाद बेहद दिक्कतों में जी रहे थे।

केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 1972 (54/6) के मुताबिक अगर सरकारी कर्मचारी के आश्रित परिवार की कुल आय कर्मचारी के अंतिम वेतन से 30 फीसदी से कम है तो मृतक आश्रितों को जीवन भर पेंशन पाने का अधिकार होगा। बदलाव से पहले नियमों के मुताबिक सरकारी कर्मचारी की मौत के बाद उसकी पत्नी को पेंशन का प्रावधान है।

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