सचिन पायलट खेमे को बिना मांगे ही मिल गयी मुराद, सुप्रीम कोर्ट में उलटा पड़ा स्पीकर का दांव

राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना उल्टा पड़ गया है। वह न सिर्फ राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत से कोई अंतरिम आदेश पारित करवाने में सफल हुए बल्कि अब वह सचिन पायलट व अन्य 18 विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्यवाही को भी आगे जारी नहीं रख सकते।

फिलहाल जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने स्पीकर को 24 जुलाई तक अयोग्यता की कार्यवाही नहीं करने के लिए कहा था। इसी के साथ पीठ की ओर से हाईकोर्ट को तय तिथि के अनुसार सचिन पायलट और 18 विधायकों की याचिका पर फैसला सुनाने को कहा गया है। हालांकि हाईकोर्ट का आदेश सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले पर निर्भर करेगा।

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