व्यापम मामले पर आया SC का फैसला, रद्द किए 2008-12 के दौरान हुए दाखिले

व्यापमनई दिल्ली। बहुचर्चित व्यापम घोटाले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। उच्चतम न्यायलय ने 500 छात्रों का एडमिशन रद्द कर दिया है। गलत तरीके से एमबीबीएस में दाखिला पाने वाले मध्य प्रदेश के 634 छात्रों का दाखिला सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। 2008-2012 के बीच प्रवेश पाने वाले छात्रों के लिए ये आदेश लागू होगा। मेडिकल छात्रों का दाखिला मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी व्यापम के जरिए हुए था।

इससे पहले 268 छात्रों की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने एक दिलचस्प फैसला सुनाया था। मामले की सुनवाई कर रही बेंच ने दो अलग-अलग फैसले सुनाए। सुनवाई कर रहे जस्टिस जे चेलामेश्वर ने सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद फैसला सुनाते हुए कहा कि जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए सभी 634 छात्रों को ग्रेजुएशन पूरा होने के बाद पांच साल तक भारतीय सेना के लिए बिना किसी वेतन के काम करना पड़ेगा। पांच साल पूरे होने पर ही उन्हें डिग्री दी जाएगी। इस दौरान उन्हें केवल गुजारा भत्ता दिया जाएगा।

वहीं जस्टिस अभय मनोहर सप्रे ने हाईकोर्ट के दाखिला रद्द करने के फैसले को बरकरार रखते हुये छात्रों की अपील को खारिज कर दिया।

 

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