विशाल ददलानी को नहीं मिली राहत, गिरफ्तारी तय

 विशाल ददलानीनई दिल्ली| सर्वोच्च न्यायालय ने संगीतकार विशाल ददलानी के खिलाफ दायर प्राथमिकी रद्द करने की अपील खारिज कर दी और साथ ही उन्हें गिरफ्तारी से सुरक्षा देने से भी इनकार कर दिया।

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विशाल ने अपील में न्यायालय से जैन धर्म के साधु तरुण सागर की आलोचना के मामले में गिरफ्तारी से बचने तथा प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की थी।

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न्यायालय ने विशाल को उनकी अपील के लिए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय जाने के लिए कहा है और न्यायमूर्ति वी.गोपाल गौड़ा और न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की पीठ ने किसी भी प्रकार का आदेश देने से इनकार कर दिया है।

विशाल ददलानी का ट्वीट

बीते दिनों विशाल ने जैन मुनि तरुण सागर के प्रवचन को लेकर ट्वीट की वजह से चर्चा का विषय बने थे। विशाल ने अब उस विवादित ट्वीट के लिए ओपन लैटर लिखा जिसमें उन्होंने जैन मुनि से माफी मांगी है। विशाल ने ऐसी गलती न करने का वादा भी किया।

विशाल ने इस खत में जैन मुनि और जैन कम्युनिटी से माफी मांगी है। अपनी गलती मानते हुए विशाल ने कहा कि वह एक अच्छे नागरिक नहीं बन पाएं। वह धर्म को नहीं मानते लेकिन जो धर्म को मानते हैं उनके बारे में नहीं सोचा कि यह सब उनके लिए बहुत अहमियत रखता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी विशाल को इसके लिए फटकार लगाई थी।

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