विक्रम बक्शी को लगा बड़ा झटका , विदेश जाने के लिए  पहले जमा करने होने 5 करोड़ रूपये… 

NCLAT के द्वारा विक्रम बक्शी के लिए एक आदेश जारी हुआ हैं. देखा जाए तो ये विक्रम बक्शी और उनकी पत्नी पहले 5 करोड़ जमा कराओ फिर विदेश जाने का मौका पाओ. जहां इसे देखते हुए नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल  ने विदेश जाने के लिए डिपॉजिट के तौर पर 5-5 करोड़ रुपये जमा करने होंगे.

 

 

खबरों के मुताबिक विक्रम बख्शी ने NCLAT से विदेश जाने की इजाजत मांगी थी. इस पर न्यायमूर्ति एस. जे. मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली दो न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि उन्हें जरूरी अनुमति के लिए गुरुवार तक राशि को जमा करना होगा.

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वहीं पीठ ने विक्रम बख्शी के वकील को फटकार लगाते हुए कहा कि अगर पूर्व मैकडॉनल्ड्स इंडिया के प्रमुख डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल (डीआरटी) का उल्लंघन कर सकते हैं तो वह एनसीएलएटी के निर्देश का भी उल्लंघन कर सकते हैं.

दरअसल बीते महीने अपीलेट ट्रिब्यूनल ने डीआरटी, डीआरएटी और एनसीएलएटी की पूर्व अनुमति के बिना बख्शी को देश छोड़ने पर रोक लगा दी, जब तक कि हुडको का करीब 175 करोड़ रुपये का बकाया चुकाया नहीं जाता.

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