लखीमपुर खीरी हिंसा मामले को लेकर हाईकोर्ट ने की सख्त टिप्पणी, उठाए कई सवाल

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ की ओर से लखीमपुर खीरी हिंसा मामले को लेकर सख्त टिप्पणी की गई है। कोर्ट ने कहा कि अगर केंद्रीय गृह राज्यमंत्री ने कथिततौर पर किसानों को भड़काने वाला बयान नहीं दिया होता तो लखीमपुर खीरी कांड शायद होता ही नहीं। इसी के साथ उस दिन हुए कार्यक्रम को लेकर भी हाईकोर्ट ने कई सवाल उठाए।

कोर्ट ने कहा कि जब क्षेत्र में धारा 144 लगी हुई थी तो फिर वहां दंगल का आयोजन क्यों किया गया? इस बात पर विश्वास किया ही नहीं जा सकता कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को जानकारी न रही हो कि क्षेत्र में धारा 144 के प्रावधान लागू हैं। बावजूद इसके वहां प्रतियोगिता का आयोजन हुआ और केंद्रीय गृह राज्यमंत्री और डिप्टी सीएम वहां मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद भी रहे। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह ने कहा कि कानून निर्माताओं को कानून का उल्लंघन करने वालों के रूप में नहीं देखा जा सकता है।

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