रोपवे निर्माण के खिलाफ दायर हुई जनहित याचिका…

रिपोर्ट – कान्ता पाल

लोकेशन – नैनीताल

नैनीताल हाईकोर्ट ने टूरिज्म डवलमेंट बोर्ड एवं राज्य सरकार द्वारा रानीबाग से नैनीताल के लिए बनाए जाने वाली रोपवे निर्माण के खिलाफ दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से 3 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधिश रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खण्डपीठ में हुई।

 

 

 

आपको बता दे नैनीताल निवासी  प्रो. अजय रावत ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि टूरिज्म डवलमेंट बोर्ड और राज्य सरकार द्वारा रानीबाग से नैनीताल के लिए रोपवे का निर्माण प्रस्तावित है। रोपवे के लिए निहाल नाले और बलिया नाले के मध्य मनोरा पीक पर निर्माण कार्य होना है ये दोनो नाले भूगर्भीय रिपोर्ट के आधार पर अतिसंवेदन शील क्षेत्र है। लिहाजा यहा किसी भी प्रकार का निर्माण नही किया जा सकता।

 

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पूर्व में भी हाईकोर्ट ने हनुमान गढ़ी क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य पर रोक लगाई थी । पूर्व में हाईकोर्ट की खंडपीठ ने जनहित याचिका को स्वीकार करते हुए टूरिज्म डवलमेंट बोर्ड एवं राज्य सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा था। आज मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के अधिवक्ता ने जवाब दाखिल करने के लिए अतरिक्त समय की मांग की जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए राज्य सरकार से 3 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली  सुनवाई 3 सप्ताह बाद होगी।

 

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